उन्नाव कांड: सेंगर को 10 साल कैद, पीड़िता को देना होगा 10 लाख मुआवजा
उन्नाव कांड के आरोपी और बीजेपी से निकाले हुए नेता कुलदीप सिंह सेंगर को अदालत ने दोषी करार दिया है. पीड़िता की पिता के हत्या के आरोप में अदालत ने आज सेंगर को 10 साल के कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने सेंगर और उसके भाई को पीड़िता के परिवार को 10-10 लाख मुआवजे देने का आदेश दिया है.
बता दें कि उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की 9 अप्रैल 2018 में न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी. और इस मामले में सीबीआई ने सख्त जांच शुरु की थी जिसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर समेत अन्य लोगों के खिलाफ हत्या के आरोपों की कड़ी जांच हुई. वहीं इस मामले की गंभीर जांच के लिए सीबीआई ने गवाही के लिए पीड़िता के परिजनों समेत 55 लोगों के बयान दर्ज किए थे.
गौरतलब है कि कुलदीप सिंह सेंगर ने जब पीड़िता का बलत्कार किया था तब वह बीजेपी के नेता था. 2017 में सेंगर ने जब पीड़िता का रेप किया तब वह नाबालिग थी. मामले की जांच के बाद कोर्ट ने 20 दिसंबर को सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. लेकिन अब इस केस में यह दूसरी बार एफआईआर दर्ज हुई जिस पर कोर्ट ने 10 साल के कैद की सजा सुनाई है.
अपना फैसला सुनाते हुए जिला न्यायाधिश ने कहा कि सेंगर ने पीड़िता का रेप कर दुष्कर्म किया है. पीड़िता ने अपने पिता को खोया है, वह अपने घर लौट नही सकती, परिवार में चार बच्चे है उनमें तीन लड़किया और तीनों नाबालिग है. जज ने कहा कि कानून तोड़ा गया है और सेंगर एक सार्वजनिक अधिकारी थे उन्हें कानून का पालन करना था. तुमने सिस्टम का मजाक बना दिया है.
वहीं पीड़िता के परिवार के कार दुर्घटना मामले में फैसला आना बाकी है. पिछले साल पीड़िता के परिवार कार से रायबरेली जा रहे थे, उस दौरान कार की एक ट्रक से भयानक टक्कर हुई. जिसमें मौके पर ही पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई.
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