1 जुलाई, पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने का आखिरी समय
केंद्र सरकार द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किए जाने के बाद देश भर में हजारों पैन कार्ड धारकों के सामने चुनौती खड़ी हो गई है, जिनके पैन कार्ड पर नाम में स्पेललिंग एरर है। दरअसल आधार या पैन कार्ड धारक के नाम में स्पेलिंग एरर है तो आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ा जाना संभव नहीं है। केंद्र सरकार ने दोनों कार्डों को जोड़ने के लिए 1 जुलाई आखिरी तारीख तय की है। ऐसे में इस काम को देख रही एजेंसी के पास नाम की स्पेलिंग ठीक कराने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ने पैन कार्ड आवेदन के प्रबंधन का काम कम्प्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम सर्विसेस को दिया है। कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट (बिजनेस डेवलपमेंट) कमला राधाकृष्णन ने बिजनेस टुडे को बताया कि पैन कार्ड में नाम की गलतियां ठीक कराने के लिए आने वाले आवेदनों में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है। इंडिया.कॉम के मुताबिक उन्होंने कहा कि इस तरह के नाम की गलतियों वाले पैन कार्ड ब्लॉक न हो इसके लिए आवेदनकर्ता को अपनी पहचान ठीक करानी होगी, चाहे वह आधार कार्ड में हो या पैन कार्ड में। अगर दोनों में से कोई भी कार्ड ब्लॉक होता है, तो ये इसी कारण से होगा। इसके बाद आवेदनकर्ता इस साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा। हालांकि देश से बाहर रह रहे प्रवासी भारतीयों को दोनों कार्डों को एक दूसरे से जोड़ने में छूट मिली हुई है। पैन कार्ड में कोई चेंज कराने की प्रक्रिया बेहद आसान है। आवेदनकर्ता NSDL की वेबसाइट के जरिए या यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड के जरिए अपनी जानकारियों में बदलाव करा सकता है। इसी तरह आधार कार्ड की जानकारियों में भी बदलाव किया जा सकता है। दस्तावेजों के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग ने अब तक 24.37 करोड़ पैन कार्ड जारी किए हैं।
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