जानें कौन हैं सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत पर रिहा होने वाले कर्नल पुरोहित?
नई दिल्ली। साल 2008 मालेगांव बम धमाके के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को जमानत मिल गई है. 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले में कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका बाम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी. जिसके बाद बाम्बे हाईकोर्ट के फैसले को कर्नल पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था. कर्नल पुरोहित की ज़मानत याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल पुरोहित को जमानत दे दी. इसी मामले में अप्रैल में साध्वी प्रज्ञा को हाईकोर्ट ने भी जमानत दे दी थी.
गौरतलब है कि कि 29 सितंबर, 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए ब्लास्ट में 6 लोग मारे गए थे, जबकि 79 लोग गंभीर रुप से घायल हुए थे. ब्लास्ट के लिए आरडीएक्स देने और साजिश रचने के आरोप में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल प्रसाद पुरोहित को गिरफ्तार किया गया था. कर्नल पुरोहित पिछले नौ साल से सलाखों के पीछे बंद हैं. बता दें कि कर्नल पुरोहित 9 साल से नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद हैं. कोर्ट के इस फैसले के बाद कर्नल पुरोहित नौ साल के बाद अब जेल से बाहर आ सकेंगे.
NIA ने किया विरोध
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पुरोहित को जमानत दिए जाने का पुरजोर विरोध किया. NIA की ओर से कहा गया कि पुरोहित को जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इससे केस पर असर पड़ सकता है. बता दें कि इसी साल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भी 25 अप्रैल को जमानत दी गई थी. NIA ने जमानत का विरोध करते हुए कहा है कि कर्नल पुरोहित को जमानत देने का यह समय उचित नहीं है. ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने माना है कि कर्नल पुरोहित बम बनाने और आरडीएक्स देने में शामिल थे.
2008 में हुआ था मालेगांव धमाका
मालेगांव ब्लास्ट 29 सितंबर, 2008 को हुआ, जिसमें छह सात मारे गए थे और तकरीबन 100 लोग जख्मी हो गए थे. जुमा की नमाज के बाद एक मस्जिद में एक मोटरसाइकिल पर बम विस्फोट हुआ था.
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