स्वास्थ्य मंत्रालय ने दफ्तरों के लिए जारी की गाइडलाइंस, दिए अहम निर्देश
कोरोना महामारी के बीच देश में लॉकडाउन 4.0 लागू हो चुका है. ऐसे में सभी गतिविधियों में छूट दी गई है, ताकि अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ सके. लेकिन इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी गाइडलाइंस जारी की है. अगर किसी दफ्तर में कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो उस बिल्डिंग को सील करने की जरुरत नही है.
दरअसल, बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अहम दिशा-निर्देश जारी किया है. कि अगर कार्यस्थल पर अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो जाता है तो उसके लिए दफ्तर की पूरी इमारत को 48 घंटे के लिए बंद किया जाएगा. साथ ही इमारत को संक्रमण मुक्त बनाए जाने और फिर से इसे काम बहाली के लिए उपयुक्त घोषित किए किए जाने तक सभी कर्मचारी घर से ही काम करेंगे. साथ ही इस बीच दफ्तर को सैनिटाइज कर सफाई का काम किया जाएगा.
वहीं मंत्रालय ने आगे बताया कि किसी भी कर्मचारी को बुखार होने पर उसे दफ्तर नहीं आना चाहिए और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों से चिकित्सा सलाह लेनी चाहिए. अगर ऐसे व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण मिलते हैं या उनमें संक्रमण की पुष्टि होती है तो तुरंत कार्यालय के अधिकारियों को सूचित करना जरूरी है. मंत्रालय ने यह भी कहा है कि संक्रमण के अत्यधिक जोखिम वाली स्थिति में 14 दिन पृथक वास में रहना होगा, घर पर पृथक-वास में रहने के लिए निर्देशों का पालन करना होगा और आईसीएमआर द्वारा तय प्रक्रिया के मुताबिक जांच कराना होगा.
बता दें कि कोविड-19 के फैलते संक्रमण के चलते देश में सावधानी बरती जा रही है. ऐसे में सरकार की ओर से दिशा-निर्देश भी जारी किए गए है. इस बीच दफ्तर के कामकाज भी बहाल कर दिए गए है. ऐसे में अब हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि अपने साथ-साथ अपने साथ के लोगों का भी ध्यान रखे. साथ ही मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पूरा पालन करें.
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