2 मुसलमानों की हत्या के आरोप में 5 RSS कार्यकर्ता बरी
By NIN Bureau
मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने 2 मुसलमानों की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे 5 आरएसएस कार्यकर्ताओं को बरी कर दिया है। यह हत्या 30 December, 2007 को की गई थी। यह हत्या आरएसएस प्रचारक सुनील जोशी की हत्या के ठीक एक दिन बाद बदले की भावना से की गई थी।
बता दें कि 65 साल के रशीद शाह को उसी वक्त मौत के घाट उतार दिया गया था। whereas 27 साल के उनके बेटे जलील पर एसिड से हमला किया गया था। जिसके बाद जलील ने 11 जनवरी को इंदौर के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया था।
31 July 2009 को देवास की सत्र अदालत ने इस मामले में भंवर सिंह (25) महिपाल सिंह (21) ओमप्रकाश (23) जसवंत सिंह (24) और राजपाल सिंह (19) को जलील के मरने से पहले दिए गए घोषणापत्र के आधार पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
पांचों कार्यकर्ताओं ने सत्र अदालत के फैसले को हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में चुनौती देते हुए यह तर्क दिया कि उन्हें आरएसएस कार्यकर्ता होने की वजह से फंसाया गया था।
वहीं जलील के बड़े भाई लतीफ शाह ने कहा कि उसका परिवार कोर्ट के आदेश को चुनौती देगा। ग़ौरतलब है कि इस मामले में कई लोगों पर आरोप लगाया गया, लेकिन इन पांचों के अलावा किसी और को गिरफ्तार नहीं किया गया था, जिन्हें अब बरी कर दिया गया है।
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