भोपाल गैंगरेप केस में 52 दिन बाद मिला इंसाफ, चारों दोषियों को उम्रकैद
new Delhi. भोपाल गैंगरेप केस में 52 दिन के बाद पीड़िता को इंसाफ मिला है. हालांकि परिजनों ने फैसले पर संतुष्टी जताते हुए अपराधियों को फांसी की सजा की मांग की। पीएससी की तैयारी कर रही छात्रा से 31 अक्टूबर को हुए गैंगरेप के चर्चित मामले में सभी चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा का सुनाई गई है।
स्पेशल जज सविता दुबे ने शनिवार को यह फैसला सुनाया। मामले की गंभीरता और आरोपियों पर लगाई गई धाराओं को देखते हुए सरकारी वकील रीना वर्मा और पीएन सिंह ने कोर्ट से उम्रकैद की अपील की थी। मामले में सभी 28 गवाहों के बयान दर्ज हुए हैं।
कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित के परिजनों का कहना है कि वो दोषियों के लिए सजा-ए-मौत की मांग कर रहे थे। हालांकि वो इस फैसले से भी संतुष्ट हैं, उन्होंने कहा कि अपराधी उम्रभर जेल में रहेंगे तो किसी दूसरी ऐसी वारदात को अंजाम नहीं दे पाएंगे।
वहीं कोर्ट में इस केस का पक्ष रख रही सरकारी वकील रीना वर्मा ने कहा “इस तरह के फैसले से कानून पर लोगों का भरोसा और बढ़ेगा। गैंगरेप को कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम माना है। इसके तहत चारों दोषी नेचुरल डेथ नहीं होने तक जेल में ही रहेंगे।“
ये हैं चारों दोषी
गैंगरेप मामले में गोलू उर्फ बिहारी (25), उमर उर्फ गुल्टू(25), राजेश उर्फ चेतराम (50), और चौथा आरोपी रमेश उर्फ राजू है।
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