महाराष्ट्र: बहुचर्चित कोपर्डी बलात्कार केस में आरोपियों पर दोष सिद्ध, 21 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
अहमदनगर। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे कोपर्डी रेप केस और हत्या के मामले में जिला न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है।
जितेंद्र बाबूलाल शिंदे, संतोष भवाल, नितीन भैलुमे ऐसे तीन आरोपियों के नाम है। कोर्ट ने साजिश के तहत हत्या, बलात्कार और नाबालिग पर अत्याचार के मामले में दोषी ठहराया है। वहीं इस मामले में अगली सुनवाई 21 और 22 नवंबर को होगी।
बता दें कर्जत तहसील के कोपर्डी में 13 जुलाई 2016 को नौवीं कक्षा की 15 वर्षीय छात्रा के साथ रेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। घटना से आक्रोशित लोगों ने महाराष्ट्र में जगह-जगह मराठा मोर्चे निकाले थे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी।
जिला एवं सत्र न्यायालय ने इसके चलते मुकदमा दर्ज किया था। 31 लोगों के बयान लिए गए थे। सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने तीनों ओरोपियों के विरोध में 24 अलग-अलग सबूत पेश किये थे। जिसके बाद कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दिया है।
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