Home Social दो बालिग अगर शादी करें तो तीसरे को नहीं दखल देने का अधिकार- सुप्रीम कोर्ट
Social - State - February 5, 2018

दो बालिग अगर शादी करें तो तीसरे को नहीं दखल देने का अधिकार- सुप्रीम कोर्ट

new Delhi. सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर खाप पंचायतों को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बालिग लड़के-लड़की की शादी के फैसले में कोई भी दखलअंदाजी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनर किलिंग पर सख्‍त रुख अपनाते हुए कहा कि अगर किसी ने अपनी मर्जी से शादी की है और उसकी शादी अवैध है तो भी उसे कानून के जरिए ही अवैध घोषित किया। कोर्ट ने खाप पंचायत मामलों में जोड़ों की सुरक्षा के संबंध में केंद्र सरकार और याचिकार्ताओं को अगली बार बेहतर सुझाव के साथ आने का निर्देश दिया है। वहीं इस मामले में अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी।

आपको बता दें इससे पहले भी अंतर्जातीय विवाह करने वाले किसी भी वयस्‍क युवक-युवती पर खाप पंचायत द्वारा किए गए हमले को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह अवैध करार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई बालिग लड़के-लड़की को शादी करने से रोकता है तो यह गैरकानूनी है। अगर, बालिग शादी करते हैं तो कोई समाज, कोई पंचायत, कोई व्यक्ति उन पर सवाल नहीं उठा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ शक्ति वाहिनी संगठन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही थी, जिसमें ऑनर किंलिंग जैसे मामलों पर रोक लगाने के लिए गाइडलाइन बनाने की मांग की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक याचिका पर सुनवाई के दौरान एक महिला वकील ने दिल्ली में अंकित सक्सेना की अफेयर को लेकर हत्या किए जाने का मामला भी उठाया। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि हम इस मामले की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम पूरे विषय पर सुनवाई कर रहे हैं।

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