जनहित स्कीम के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बना सकती सरकार: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि जनहित स्कीम के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बना सकती है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को चुनौती देती पिटीशंस पर तुरंत सुनवाई नहीं हो सकती, क्योंकि इस याचिका पर 7 जजों की एक पीठ गठित की जानी है। जो फिलहाल संभव नहीं है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ करते हुए कहा कि बैंक खाते खोलने जैसी अन्य योजनाओं के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता है।
गौरतलब है कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह आदेश दिया जा चुका है कि आधार कार्ड किसी के लिए अनिवार्य नहीं किया जा सकता। आधार कार्ड न होने पर किसी लाभार्थी को योजना के लाभों से वंचित नहीं रखा जा सकता।
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