NCR में बॉर्डर सील पर याचिका दायर, SC ने मांगा जवाब!
दिल्ली एनसीआर में बॉर्डर सील करने और आवाजाही पर कुछ दिनों पहले रोक लगाई गई थी. जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली, यूपी और हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है. इस शिकायत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. सरकारों के इस निर्णय से जरुरी गतिविधियों के लिए आवाजाही ना कर पाना मुश्किलातें पैदा कर रहा है.
वहीं केंद्र कि ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने केंद्र सरकार से निर्देश लेकर पेश होने आदेश दिया है. जिसकी सुनवाई अब अगले हफ्ते होगी. गौरतलब है कि बीते दिनों पहले हरियाणा और यूपी सरकार ने बॉर्डर सील कर दिए थे ताकि राज्यों की आवाजाही रोकी जा सके. जिससे परेशान होकर गुरुग्राम निवासी रोहित भल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और बॉर्डर सील करने को लेकर आसांविधानिक करार देने की मांग की है.
बता दें कि याचिका में शिकायत दर्ज की गई है कि एनसीआर या बॉर्डर के पार रहने वाले रिश्तेदार या करीबी से मिलने में बड़ी मुसीबत होती है क्योंकि पुलिस उन्हें बॉर्डर पार नहीं करने देते हैं. याचिकाकर्ता ने इसके लिए दिल्ली, हरियाणा और यूपी सरकार को सामान्य नियम बनाने का निर्देश देने की मांग की है. ताकि दिल्ली एनसीआर- बॉर्डर के आस-पास रहने वालों के लिए सामाधान निकाल उनकी परेशानी खत्म की जा सके.
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