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Uncategorized - May 15, 2020

अब हर एक मजदूर पहुंचेगा अपने घर, हाईकोर्ट ने सरकार को दिए कड़े निर्देश

लॉकडाउन के चलते देशभर में मजदूरों की हालत खराब है। सभी मजदूर गांव जाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं, पर इनकी मदद नहीं हो पा रही है। और सरकार की तरफ से दी जाने वाली सुविधाएं भी इन मजदूरों तक नहीं पहुंच रही।अब ये जा कहा रही है ये शायद ही सरकार से बहतर को जानता हो।लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो मजदूरों की मजबूरी से पैसा कमा रहें है।

लेकिन अगर आगे भी हालत ऐसी रही तो ऐसा लगता है की इस कोरोना वायरस से पहले भूख इन मजूदरों की जान ले लेगी।हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाली सरकार को इन मजदूरों और इनके बच्चों पर जरा भी रहम नहीं आ रहा…लेकिन अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा लगता है जैसे मजूदरों को राहत मिलने वाली है।

दराअसल कोरोना वायरस महासंकट के बीच जारी लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों का काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।जिसको देखे हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार और रेलवे को निर्देश दिया है कि, कोई भी मजदूर पैदल घर वापस ना जाए। हाई कोर्ट ने सरकार को इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए और सुनिश्चित करे कि मजदूरों को पैदल ना जाना पड़े।

साथ ही साथ कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि अखबारों, टीवी पर विज्ञापन निकालें जाएं ताकि मजदूरों को पता चल सके और इसकी जानकारी से ज्यादा से ज्यादा लोग रूबरू हो। अदालत में रेलवे की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जब भी दिल्ली सरकार उनसे ट्रेन उपलब्ध कराने को कहेगी, हम करवा देंगे। दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें प्रवासी मजदूरों के पैदल घर जाने का मुद्दा उठाया गया था।बता दें कि लॉकडाउन की वजह से देश में सबकुछ बंद है, सार्वजनिक वाहन भी नहीं चल रहे हैं। ऐसे में प्रवासी मजदूरों को घर जाने के लिए कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

बता दें कि दिल्ली समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में इस वक्त प्रवासी मजदूर पैदल ही अपने घरों की ओर निकल रहे हैं।कई शहरों से झकझोरने वाली तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है की आखिर सरकार और रेलवे हाई कोर्ट के इन आदेशों पर कब तक खरी उतर पाती है।या फिर ये बेबस मजदूर अपनी मजबूरी का कटोरा लिए ऐसे ही दर-दर भटकते रहेंगे।

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