इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए डॉक्टर कफील खान को रिहा करने के निर्देश, देशभर में खुशी की लहर !
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुए ऑक्सिजन कांड में आरोपी डॉ. कफील को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। उनके ऊपर योगी सरकार की ओर से लगाया गया एनएसए ऐक्ट हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने डॉ. कफील को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। डॉ. कफील के मामले में जल्दी ही फैसला देने का आदेश बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दिया था।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विवादित बयान देने के मामले में डॉ. कफील खान की मुंबई से गिरफ्तारी की गई थी। वह फिलहाल मथुरा जेल में हैं। इस मुकदमे में 10 फरवरी के बाद डॉ. कफील की रिहाई की तैयारी चल रही थी। लेकिन उनके खिलाफ एनएसए के तहत मुकदमा लिखा गया था।
बता दें की दिसंबर महीने में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर योगेंद्र यादव के साथ डॉ. कफील ने एएमयू में विवादित बयान दिया था। इस पर कफील के खिलाफ सिविल लाइंस केस दर्ज किया गया था। इसी मामले में 10 फरवरी के बाद रिहाई की तैयारी थी, लेकिन इससे पहले उनके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) में विवादित बयान देने के मामले में डॉ. कफील खान की मुंबई से गिरफ्तारी की गई थी। वह फिलहाल मथुरा जेल में हैं। इस मुकदमे में 10 फरवरी के बाद डॉ. कफील की रिहाई की तैयारी चल रही थी। लेकिन उनके खिलाफ एनएसए के तहत मुकदमा लिखा गया था।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) में विवादित बयान देने के मामले में डॉ. कफील खान की मुंबई से गिरफ्तारी की गई थी। वह फिलहाल मथुरा जेल में हैं। इस मुकदमे में 10 फरवरी के बाद डॉ. कफील की रिहाई की तैयारी चल रही थी। लेकिन उनके खिलाफ एनएसए के तहत मुकदमा लिखा गया था। वहीं अब कफील खान की रिहाई को लेकर कई जगहों पर जश्न मनाया जा रहा है।
अब भले ही लोगों और कई नेताओं ने लाख चाहा की कफिल खान रिहा ना हो। लेकिन बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जीत हमेशा सच्चाई की होती है। फिलहाल अभी तक योगी सरकार की तरफ से इसपर प्रतिक्रिया आनी बाकी है।
(अब आप नेशनल इंडिया न्यूज़ के साथ फेसबुक, ट्विटर और यू-ट्यूब पर जुड़ सकते हैं.)
तो क्या दीप सिद्धू ही है किसानों की रैली को हिंसा में तब्दील करने वाला आरोपी ?
गणतंत्र दिवस पर किसान संगठनों की ओर से निकाली गई ट्रैक्टर रैली ने मंगलवार को अचानक झड़प क…