Home Language Hindi UP के इन 5 शहरों में नहीं होगा लॉकडाउन, हाई कोर्ट के आदेश पर SC की रोक !
Hindi - Political - Social - April 20, 2021

UP के इन 5 शहरों में नहीं होगा लॉकडाउन, हाई कोर्ट के आदेश पर SC की रोक !

इलाहाबाद हाईकोर्ट के लॉकडाउन के आदेश को यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सरकार ने कहा है कि हाई कोर्ट के पास ऐसे निर्देश देने का अधिकार नहीं है. हाई कोर्ट ने 19 अप्रैल को यूपी के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था. भारत के चीफ जस्टिस की बेंच आज इस मामले पर सुनवाई करेगी

वही उत्तर प्रदेश में कोरोना मामलों में लगातार उछाल को देखते हुए  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर जैसे शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है. साथ ही सरकार को कहा है कि इस दौरान जरूरी चीजों को छोड़कर तमाम बाकी चीजों को बंद किया जाए.

हाईकोर्ट ने कोरोना लॉकडाउन का आदेश जारी करते हुए कहा कि, अगर एक लोकप्रिय सरकार अपनी राजनीतिक मजबूरियों के चलते महामारी के दौरान जारी गतिविधियों पर कदम नहीं उठा सकती है, तो हम सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रह सकते हैं.

1 से 15 अप्रैल के बीच प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ जैसे यूपी के शहरों में एक्टिव कोरोना वायरस के केस मुंबई-दिल्ली की तुलना में ज्यादा तेज बढ़े. ये ठीक है कि मुंबई दिल्ली में तादाद ज्यादा है लेकिन यूपी के शहरों में रफ्तार ज्यादा है. इस अवधि में डेली एक्टिव केस भी इन शहरों में काफी बढ़ गए हैं.

1 अप्रैल को यूपी में 2600 केस सामने आए थे. इससे तीन-चार दिन पहले तक कोई सोच नहीं रहा था कि यूपी में कोरोना वायरस संक्रमण का इस तरह का प्रकोप देखने को मिलेगा. महज 15 दिन बाद ही डेली कोरोना वायरस केस 2600 से बढ़कर 22439 हो गया. महाराष्ट्र में पहले से ही डेली कोरोना वायरस की संख्या ज्यादा आ रही थी, लेकिन यहां आंकड़े यूपी जितनी तेजी से बढ़ते नहीं दिखे.

(अब आप नेशनल इंडिया न्यूज़ के साथ फेसबुक, ट्विटर और यू-ट्यूब पर जुड़ सकते हैं.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Remembering Maulana Azad and his death anniversary

Maulana Abul Kalam Azad, also known as Maulana Azad, was an eminent Indian scholar, freedo…