HC: सफूरा जरगर को इन शर्तों पर मिली जमानत
दिल्ली हिंसा मामले में गिरफ्तार सफूरा जरगर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है. सफूरा को दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इसके साथ ही अदालत ने उसे निर्देश दिया है कि वह ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न हो जिससे मामले की जांच-पड़ताल में बाधा आए.
दरअसल, केंद्र सरकार सफूरा को मानवीय आधार पर जेल से छोड़ने को तैयार हो गई है. वहीं वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के जरिये हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा है कि सफूरा दिल्ली से बाहर नहीं जा सकती है, इसके लिए पहले उसे अनुमति लेनी होगी. अदालत ने सफूरा को जांच अधिकारी से फोने के जरिये हर 15 दिन में बराबर संपर्क में रहने को कहा है. साथ ही कहा है कि उसे 10 हजार रुपये का निजी मुचलका भरना पड़ेगा.
गौरतलब है कि सोमवार को दिल्ली पुलिस ने अदालत में इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट जमा की थी. इस दौरान दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में यह दलील दी थी कि सफूरा उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के साजिशकर्ताओं में से एक है और उसे गर्भवती होने के आधार पर जमानत नहीं दी जानी चाहिए. इससे पहले भी कई कैदियों की डिलीवरी जेल में ही हुई है, इसलिए यह जमानत का कोई आधार नहीं है.
बता दें कि फरवरी में सीएए और एनआरसी के विरोध में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में कथित भूमिका के लिए सफूरा जरगर को पुलिस ने यूएपीए कानून के तहत 10 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. इसके बाद सफूरा के गर्भावस्था की सूचना के बाद उनके जमानत की मांग उठी और अब जमानत केंद्र की ओर से दे दी गई है.
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