पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव की फांसी पर ICJ ने लगाई रोक।
पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से जुड़े मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस(आईसीजे) ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए जाधव की फांसी पर पुनर्विचार करने को कहा है। भारत के हक में फैसला सुनाते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ने जाधव को कांस्युलर एक्सेस देने का आदेश भी दिया है। लेकिन आईसीजे के इस फैसले को पाकिस्तान अपनी जीत बता रहा है।
भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को 2016 में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था और पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने 2017 में उन्हें जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मृत्युदंड की सजा सुनाई थी इस फैसले के खिलाफ भारत ने मई 2017 में आईसीजे का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद आईसीजे ने अंतिम फैसला आने तक जाधव की फांसी पर रोक लगा दी थी।
कुलभूषण जाधव मामले पर बुधवार को नीदरलैंड्स की राजधानी हेग स्थित (आईसीजे) ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी, जिसमें 16 में से 15 जजों ने भारत के हक में फैसला दिया है। कोर्ट ने भारत के हक में फैसला सुनाते हुए कहा कि पाकिस्तान जाधव की फांसी पर पुनर्विचार करे, कुलभूषण जाधव इस समय पाकिस्तान की जेल में बंद हैं।
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