घर सामाजिक आर्थिक बँकेच्या संस्थापक अटक, न्यायालयाने कोठडीत राहण्यासाठी आदेश

बँकेच्या संस्थापक अटक, न्यायालयाने कोठडीत राहण्यासाठी आदेश

यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 11 मार्च तक के लिए ईडी ने हिरासत में ले लिया है. अधिकारियों के मुताबिक राणा को रविवार तड़के 3 बजे गिरफ्तार किया गया क्योंकि वह जांच में अपना सहयोग नही दे रहे थे.

प्रवर्तन निदेशालय ने राणा को कोर्ट में पेश किया जहां उन्हें 11 मार्च तक जांच एजेंसी की हिरासत में रहने के आदेश दिए गए है. लेकिन राणा के वकील ने अदालत में कहा कि वह जांच में सहयोग कर रहे थे. उन्हे जान-बूझ कर निशाना बनाया जा रहा है.

वहीं उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है, ताकि वह देश छोड़कर नहीं जा सकें. कपूर को निजी बैंक के संचालन में कथित वित्तीय अनियमितता और कुप्रबंधन के आरोपों के बाद गिरफ्तार किया गया था और भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार ने इसके कामकाज को नियंत्रित करने के लिये कदम उठाए हैं.

बता दें कि राणा कपूर के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था. इसके साथ ही उनके मुंबई स्थित आवास पर छापेमारी भी हुई थी. लेकिन इसका सबसे बड़ा तमाचा खाता धारकों के मुंह पर लगा है. जिसकी बात का पता चलते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई है.साथ ही मामले का पता चलते ही बैंकों के बाहर लोगों की लंबी कतार लगी हुई है.

लेकिन RBI ने निकास की सीमा केवल 50,000 तक ही तय कर रखी है. खाता धारकों को डर है कि कहीं पीएनबी बैंक की तरह यहां भी उनका पैसा ना डूब जाएं. जिसके कारण लोगों के बीच बैंक की जानकारी मिलते ही उथल-पुथल का माहौल बना हुआ है.

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