Tabrez अन्सारी खून मध्ये 6 उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आरोपी
तबरेझ झारखंडमध्ये घडली अन्सारी हत्याकांडातील सहा आरोपींना उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. तुम्हाला सांगण्यासाठी सरायकेला येथे चोरीच्या आरोपावरून जमावाने बेदम मारहाण केलेल्या तबरेज अन्सारीची हत्या करू द्या. खून प्रकरणातील सहा आरोपींना मंगळवारी दि (10 डिसेंबर) उच्च न्यायालयातून जामीन मिळाला. झारखंड उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर मुखोपाध्याय यांच्या खंडपीठाने भीमसेन मंडल, चमू हिरो, महेश महाली, सत्यनारायण नायक, मदन नायक, याप्रकरणी विक्रम मंडल सहा महिन्यांनी जामीन मंजूर. यापूर्वी सर्व आरोपींनी उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. याचिका दाखल केली होती. बता दें कि आरोपियों के वकील ने तबरेज की हत्या में इन्हें बेगुनाह साबित किया इसलिए इनकी जमानत हुई है.
सुनवाई के दौरान इनके वकील ए.के.साहनी ने पीठ को बताया कि तबरेज अंसारी मामले में इनका नाम प्राथमिकी में नहीं है. इसके साथ साहनी ने यह भी कहा कि नामजद आरोपित पप्पू मंडल ने पुलिस को दिए अपने बयान में इनका नाम नहीं लिया है. इस सब के बावजूद सभी आरोपी लगभग छह माह से जेल में बंद हैं. कोर्ट ने इस तर्क पर सुनवाई करते हुए आरोपियों को जमानत दी है।
आरोपियों के वकील द्वारा पीठ को बताया गया कि 18 जून 2019 को चोरी के आरोप में तबरेज अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद सीजेएम कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया था. 22 जून को उसकी तबीयत खराब हुई और इलाज के दौरान सरायकेला के सदर अस्पताल में तबरेज की मौत हो गई थी. ऐसे में यह हिरासत में हुई मौत का मामला है. इसलिए इनको जमानत मिलनी चाहिए. इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से इनकी जमानत का विरोध किया गया और कहा गया कि मारपीट की घटना में सभी लोग शामिल थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने छह आरोपियों को जमानत दे दी है.
(आता राष्ट्रीय भारत बातम्याफेसबुक, ट्विटर आणिYouTube आपण कनेक्ट करू शकता.)
मौलाना आझाद आणि त्यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त त्यांचे स्मरण
मौलाना अबुल कलाम आझाद, मौलाना आझाद म्हणूनही ओळखले जाते, एक प्रख्यात भारतीय विद्वान होते, फ्रीडो…