Home International लॉकडाउन 5.0 में कहां और क्या मिलेगी छूट, एक क्लिक में जानें !
International - Political - Politics - May 31, 2020

लॉकडाउन 5.0 में कहां और क्या मिलेगी छूट, एक क्लिक में जानें !

कोरोना की मार देश पर बरकरार है जिसकी वजह से 5 हजार के करीब लोग अपनी जान गंवा चुके है। तो वहीं मौत का आंकड़ा भी मरीजों की संख्या की तरह देश में बढ़ता जा रहा है। वहीं अब देश करीब 4 लॉकडाउन पार कर पांचवें लॉकडाउन की तरफ बढ़ चुका है। जिसको लेकर सरकार ने कई ऐसे फैसले है जो राज्य की सरकारों पर छोड़ दिए है तो वहीं कई फैसले सरकार ने खुद किए है।

दराअसल कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया है। लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी है, जिसमें कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। बता दें की कंटेनमेंट जोन के बाहर पूरी तरह से छूट रहेगी, ये गाइडलाइन्स 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी। लेकिन अगर देखा जाए तो लोगों का कहना है की सरकार की गलती की वजह से आज इस देश में ऐसा हो रहा है।

नए दिशानिर्देशों के मुताबिक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा और जो जरूरी चीजें हैं, उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। बता दें की इससे पहले अभी तक यह शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था। लेकिन फिलहाल सरकार ने स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला बाद में लेने की बात कही है।

लेकिन इस लॉकडाउन में सबसे बड़ी बात ये है की इस लॉकडाउन में मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा-चर्च खोल दिए जाएंगे। लेकिन कई राज्य चाह रहे थे कि मॉल भी खोले जाएं तो उन्हें चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। 8 जून से रेस्टोरेंट खुल जाएंगे जिसमें पहले चरण में मंदिर, होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी।

लॉकडाउन 5.0 में राज्य सरकारों को अधिक शक्ति दी गई है। अब राज्यों की सरकार तय करेंगी कि कैसे राज्यों में बसें और मेट्रो सेवाएं शुरू करनी है। नए दिशानिर्देश में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने प्रतिबंध हटा लिया है, लेकिन राज्य सरकार अपने स्तर पर पाबंदियां लगा सकती हैं। लेकिन लॉकडाउन अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक सीमित होगा, जिला अधिकारी कंटेनमेंट जोन को तय करेंगे और वहां सिर्फ बेहद जरूरी गतिविधियों की इजाजत दी जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी सेवा और जरूरी सामान और सेवाओं को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में लोगों की आवाजाही पर सख्ती रहेगी।

फिलहाल मेट्रो,जिम,और सिनेमा हॉल पर किसी तरह का फैसला नहीं लिया गया है। सरकार ने कहा है की सबसे ज्यादा वायरस फैलने का खतरा इन्ही जगहों से है। लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से लोगों को खासी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी की सरकार गरीब मजदूरों के लिए क्या करती है।

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